हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, डीपी सिंह को झटका

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कान्तापाल/नैनीताल –  रूद्धपुर में 118 करोड के एनएच 74 घोटाले मामले में घोटाले में नैनीताल हाईकोर्ट  से मुख्य आरोपी डीपी सिंह को बडा झटका लगा है,  हाईकोर्ट ने डीपी सिंह की गिरफतारी पर लगी रोक को हटा दिया है साथ ही उनकी डीपी सिह की याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिससे  डी पी को घोटाले के मामले में बडा झटका लगा है,  हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब एस आई टी कभी भी डी पी सिह को गिरफतार कर सकती है l

पूर्व में डीपी सिह ने अपनी गिरफतारी पर रोक लगाने की भी माॅग की थी जिस पर  हाईकोर्ट ने डी पी सिह को राहत देते हुए उनकी गिरफतारी पर रोक लगाई थी जिसके बाद डी पी सिह ने एक एप्लीकेशन दायर कर घोटाले की जाॅच एस आई टी से ना करा के सीबीआई से करवाने की भी माॅग की थी, जिस पर आज  हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए डीपी सिह की याचिका को खारिज कर दिया है जिस्से डीपी सिह को बडा झटका लगा है।

आपको बता दे कि रुद्रपुर निवासी  रामनरायण ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि एनएच 74 के निर्मांण में विशेष भूमि अधियापित अधिकारी व अन्य अधिकारियों  ने भारी घोटाला किया गया है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए l