नैनीताल – नगर पंचायत सीट पर हाईकोर्ट का आदेश

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कान्ता पाल/  नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने कालाढूंगी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीट न किये जाने के मामले में दायर याचिका में सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को आदेशित किया है कि वो सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन दे और सरकार इस पर निर्णय लेगी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कालाढूंगी निवासी अली हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कालाढूंगी में 1974 में नगरपंचायत बन गई थी। 1988 में पहली बार नगरपंचायत के चुनाव हुए थे। याचिका में कहा कि 30 वर्ष बीतने के बाद भी नगरपंचायत के अध्यक्ष पद की सीट को आरक्षित नही किया गया। जबकि कालाढूंगी नगरपंचायत में ओबीसी की आबादी 49 प्रतिशत है। इसलिए नगरपंचायत अध्यक्ष पद की सीट को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाना था। याचिका में कहा कि जबकि अन्य नगरपंचायतो में ओबीसी की आबादी 6 प्रतिशत होने के बावजूद अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी का पद आरक्षित किया गया है और कही दो दो बार भी किया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन दे और सरकार इस पर निर्णय लेगी।