MLA की हत्या के आरोपी बाहुबली Ex MP प्रभुनाथ सिंह को मिली उम्रकैद

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पटना –  राजद नेता और लालू के खासमखास कहे जाने वाले नेता प्रभुनाथ सिंह को आज  हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रभुनाथ सिंह के भाई और भतीजे को भी सजा सुनाएगी। प्रभुनाथ सिंह समेत उनके तीन रिश्तेदारों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ADJ 9 सुरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने सजा सुनाई है। सुरक्षा कारणों से उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हुई । वे कठघरे में खड़े नहीं हुए। सुबह करीब 10 बजे वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा पर सुनवाई की गई और सजा का एलान किया गया।

कोर्ट ने 40 पेज का दस्तावेज 22 साल की कार्रवाई के बाद तैयार किया है। उन्हें सजा के अलग-अलग बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। कोर्ट ने पूर्व सांसद को धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। वहीं इस फैसले को लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। सादे वेश में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तत्कालीन मशरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या उनके विधायक बनने के 90 वें दिन हुई।  उनकी विधवा चांदनी देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.