रिपोर्ट कांता पाल /नैनीताल- नैनीताल जिला सत्र न्यायालय में 22 अप्रैल नैनीताल के टूटा पहाड़ के समीप की गई दिनेश उपाध्याय की हत्या के आरोपी रोहित सिंह बिष्ट पुत्र, आनन्द सिंह नैनीताल, कमल सिंह बिष्ट, पुत्र गोविन्द सिंह बिष्ट घुग्घुखान, जिला नैनीताल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रशान्त जोशी ने दोषियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
आपको बता दे कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत की तहसील देवलीखेत निवासी बालादत्त उपाध्याय ने नैनीताल की कोतवाली तल्लीताल में 27.04.2026 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें मृतक के भाई द्वारा कहा गया कि दिनेश उपाध्याय, उम्र लगभग 33 वर्ष भुजियाघाट में काम करता था। वह 22 अप्रैल 2026 को अपने मित्र रोहित बिष्ट के साथ नैनीताल घूमने गया था। नैनीताल में रोहित ने अपने दो अन्य दोस्तों को मेरे भाई से मिलाया उसी रात लगभग 8 बजे के बाद से उनका व परिजनों भाई दिनेश उपाध्याय से कोई संपर्क नहीं हो पाया। दिनांक 23-04-2026 को होटल प्रबन्धक भावेश पाण्डे ने मेरे भाई की थाने में गुमशुदगी लिखवाई। 27-04-2026 की प्रातः कमल सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया कि मैंने रोहित बिष्ट पुत्र आनन्द सिंह , रोहित बिष्ट पुत्र ललित बिष्ट व मृतक ने साथ में खाना – पीना किया था उसके बाद हमारे बीच बहस हुई और फिर तीनों ने मिलकर दिनेश उपाध्याय के साथ मारपीट की तथा उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया।
अभियुक्त कमल की निशानदेही पर खोजबीन करने के बाद भाई दिनेश उपाध्याय का शव सड़क से लगभग 90 मीटर नीचे बरामद किया गया। डॉक्टर द्वारा जारी पोस्टमार्टम से स्पष्ट है कि मृतक के सिर पर आयी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और स्वयं गिरने से यह चोट आना संभव नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रशान्त जोशी द्वारा अभियुक्त कमल सिंह व रोहित सिंह बिष्ट का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।


























