नैनीताल हाई कोर्ट प्राधिकरण सचिव याचिका पर सुनवाई

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कान्तापाल/ नैनीताल – नैनीताल के जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाए गए पीसीएस अधिकारी श्रीश की याचिका में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में  सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने श्रीश कुमार को दो दिन में एफिडेविट ऑफ सर्विस फ़ाइल करने के आदेश दिए है साथ ही सरकार और एडीएम हरवीर सिंह को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई  होगी।

श्रीश कुमार ने शासन की ओर से उनके दो बार किए गए तबादले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सचिव के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और प्रभावशाली लोगों के दबाव में गलत काम नही करने पर उनको यहां से हटाया गया है। सरकार ने सचिव श्रीश कुमार का ट्रांसफर पहले चमोली फिर पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में कर दिया था। पूर्व में न्यायालय ने श्रीश कुमार को राहत देते हुए याचिका पर सुनवाई के बाद यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।

आज न्यायाधीश शरद शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने श्रीश कुमार को दो दिन में एफिडेविट ऑफ सर्विस फ़ाइल करने के आदेश दिए है साथ ही सरकार और एडीएम हरवीर सिंह को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है।