बूचड़खानों को मिलें लाइसेंस: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद – अदालत ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके लाइसेंस का समय पिछले 31 मार्च को पूरा हो गया था। यूपी सरकार के अवैध बूचड़खानों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई के खिलाफ 27 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने के मामले यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि नए लाईसेंस दिए जाए और पुरानों को रिन्यू किया जाए। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।  कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि स्लॉटर हाउस और बूचड़खाने बनवाना उसका काम नहीं है। वह नियम पूरा करने वालों को लाइसेंस दे रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्लॉटर हाउस बनवाना उसका काम है। वहीं जो लोग दुकानें खोलना चाहते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार लाइसेंस दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने उसे सभी विषयों पर 17 जुलाई को जवाब देने की तारीख तय की है।