21 साल बाद सोनीपत धमाकों में फैसला, लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को उम्रकैद

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सोनीपत – हरियाणा के सोनीपत में साल 1996 में हुए दो बम ब्लास्ट के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को मंगलवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अलग-अलग धाराओं में 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है। टुंडा को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था l

इससे पहले सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान टुंडा ने कोर्ट में कहा था कि वह बम ब्लास्ट के समय पाकिस्तान में था l 28 दिसंबर, 1996 की शाम पहला ब्लास्ट बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा पर हुआ था l इसके 10 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था l इस बम ब्लास्ट में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे l टुंडा पर दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का करीबी होने के साथ-साथ 1996 से 1998 के बीच दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर और वाराणसी में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप है l