HC ने सरकारी डाक बंगलों में दो पूर्व सांसदों के प्रवेश पर रोक लगाई

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जयपुर – राजस्थान हाई कोर्ट ने दो पूर्व सांसदों भंवर जितेन्द्र सिंह और महेश जोशी पर सरकारी डाक बंगलों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउस से जुड़े एक में सुनवाई के बाद दोनों सांसदों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी है क्योंकि दोनों पर राजस्थान हाउस में ठहरने का लाखों रुपए बकाया है.

राजधानी दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस पिछले कई सालों से लगातार चर्चा में रहा है. इसके पीछे की वजह राजस्थान के वो 26 जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने यहां ठहरने के करीब 1 करोड़ 66 लाख रुपए नहीं चुकाए थे. हालांकि समय-समय पर हाई कोर्ट की फटकार व सरकार की सख्ती के बाद इनमें से 2 को छोड़कर सभी 24 ने अपने हिस्से की राशि जमा करा दी. लेकिन केन्द्र में पूर्व मंत्री रहे भंवर जितेन्द्र सिंह व जयपुर से पूर्व सांसद महेश जोशी ने आज तक अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराई. जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन दोनों की एंट्री प्रदेश के किसी भी गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस व डाक बंगले में बैन कर दी है.

जस्टिस केएस झवेरी की अदालत ने यह आदेश प्रोफेसर केबी अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों को कहीं भी कमरा व अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह के दो प्रार्थना पत्रों को भी खारिज कर दिया. इसमें उन्होंने कहा है कि जो रिकवरी निकाली गई है वो गलत है. इस बारे में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उनका शिकायत लंबित है. हाई कोर्ट ने इन दोनों प्रार्थना पत्रों को रिकॉर्ड पर लेने से मना करते हुए उन्हें खारिज कर दिया.