Kullu:डीसी कुल्लू ने निजी प्ले स्कूल बंद करने के दिए आदेश

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रिपोर्ट-पूजा ठाकुर/कुल्लू- जिला दण्डाधिकारी यूनुस ने कुल्लू शहर के बीचों बीच ऑर लेडी ऑफ स्नोज किंडरगार्टन् नाम से अनाधिकृत तौर पर संचालित किए जा रहे प्ले स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। यूनुस ने ऑर लेडी ऑफ स्नोज स्कूल कुल्लू का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के संचालन में अनेक प्रकार की खामियां पाई गईं। ऑर लेडी ऑफ स्नो स्कूल द्वारा प्ले स्कूल अपने मुख्य परिसर से लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक व्यवसायिक भवन की एक मात्र मंजिल में संचालित किया जा रहा है।
स्कूल द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार प्ले स्कूल में लगभग 240 बच्चों का नामांकन किया गया है। स्कूल के अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे संचालन को लेकर अनेक शिकायतें आ रही थी। मौखिक और लिखित निर्देशों के बावजूद स्कूल शासन प्ले स्कूल को व्यवसायिक भवन में इसके संचालन के लिए सक्षम अधिकारियों की मंजूरी तथा पंजीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया। इससे स्पष्ट है कि स्कूल प्रबंधन अथवा प्रशासन के पास प्ले स्कूल के संचालन के लिए किसी प्रकार की अनिवार्य मंजूरी व अनुमति नहीं है जो भारत सरकार के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के लिए तैयार किए गए विनियमन दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल की पर्याप्त और संतोषजनक संचालन व्यवस्था नहीं है,और न ही उपयुक्त वेंटिलेशन है, बच्चों के लिए खेलने को भी स्थान नहीं है, और ऐसे संस्थानों के लिए अनिवार्य अनेकों अन्य सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं,और न ही ऐसी सुविधाओं के सृजन की परिसर में कोई संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन 240 बच्चों के देखभाल के लिए केवल छ: शिक्षकों की ही तैनाती की गई है तथा नन्हें बच्चों की देख रेख के लिए भी कोई व्यवस्था स्कूल ने नहीं की है। जिला दण्डाधिकारी के अनुसार देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की सुरक्षा, विकास व खुशहाली को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वह इस संबंध में अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस अनाधिकृत तौर पर संचालित किए जा रहे प्ले स्कूल को तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला दण्डाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। यह भी आदेश दिए गए हैं कि संस्थान प्ले स्कूल में नामांकित किए गए बच्चों के नाम पर गैर कानूनी तरीके से एकत्रित की गई फ ीस को बच्चों के अभिभावकों को ब्याज समेत 15 दिनों में लौटाए। इस संबंध में 24 घंटे के भीतर अनुपालना रिपोर्ट जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वह निजी तौर पर जिला के किसी भी भाग में अनाधिकृत तौर पर संचालित किए जा रहे ऐसे स्कूलों के निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।