करनाल – 7 जून रविवार के दिन केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगीं – उपायुक्त 

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करनाल – शनिवार को ही उपायुक्त ने दुकानों  को लेकर नागरिकों को एक ओर जरूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रविवार यानि 7 जून के दिन केवल जरूरी वस्तुओं की दुकाने, जिनमें कैमिस्ट शॉप, र्बाबर शॉप, डेयरी, स्वीट्स, बेकरी व होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट ही खुले रहेंगे, बाकि सभी दुकाने जो गैर जरूरी सेवाओं में आती हैं, बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार की ओर से अनलॉक भाग-1 की अवधि चल रही है। इसमें 8 जून से मंदिर, मॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि खोलने की व्यवस्था की बात कही गई है। इसे देखते हुए 7 जून रविवार तक पुरानी गाईडलाईन ही लागू रहेगी और जैसे ही नई गाईडलाईन चाहे 7 जून की शाम को या अगले दिन सुबह मिलेंगी, प्रशासन की ओर से उसकी सूचना जनता तक पहुंचा दी जाएगी।
उपायुक्त ने जिला वासियों से यह भी आग्रह किया है कि कोरोना काल में सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए अब तक लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है और आगे भी इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, ताकि कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है अर्थात घर से बाहर निकलते वक्त मुहं पर मास्क रखें, सोशल डिस्टैंसिंग में रहें और अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोएं, क्योंकि कई चीजों से हाथों का स्पर्श हो जाता है।