पानीपत-सूचना आयुक्त ने तत्कालीन एसडीएम को 25000 रूपये का जुर्माना किया 

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रिपोर्ट–प्रवीण भारद्वाज/पानीपत-आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं ना देने पर राज्य सूचना आयुक्त लेफ़्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ने पानीपत के तत्कालीन एसडीएम को 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है । सूचना न देने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने 12 फरवरी तक लिखित जवाब देने के लिए एसडीएम को नोटिस जारी किया है । राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम को 12 मार्च को चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है l  दो सप्ताह में मांगी गई सूचना निशुल्क देने के आदेश के बाद भी तत्कालीन एसडीएम ने जवाब नहीं दिया  है।

आरटीआई एक्टिविस्ट एवं मजदूर नेता पीपी कपूर ने बताया कि गत 6 मई 2019 को नगराधीश को आरटीआई लगाई थी। नगराधीश ने इस आवेदन पत्र को 15 मई 2019 को तत्कालीन एसडीएम विवेक चौधरी को सूचनाएं देने हेतु ट्रांसफर कर दिया था। जो सूचनाएं नियमानुसार 30 दिन में देनी थी वो सात महीने बीत जाने पर भी नहीं दी। गत 26 जून को एडीसी को प्रथम अपील भी की। लेकिन एडीसी ने भी अपील नहीं सुनी। कपूर ने 14 सितम्बर को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सूचनाएं दिलवाने, एसडीएम पर 25000 रूपये जुर्माना लगाने व 10 हजार रूपये मुआवजा दिलाने की मांग की। गत 18 दिसम्बर को केस की सुनवाई उपरांत राज्य सूचना आयुक्त लै० जनरल (रि०) कमलजीत सिंह ने तत्कालीन एसडीएम पानीपत पर 25000 रूपये जुर्माना लगाने का नोटिस, दो सप्ताह में तमाम सूचना निशुल्क देने, 12 मार्च को खुद चंडीगढ़ में पेश होकर जवाब देने के आदेश किए हैं।
ये सूचनाएं मांगी थी
1. जीटी रोड फ्लाई ओवर के नीचे वाहन पार्किंग का ठेका किस संस्था को दे रखा है, 2. ठेकेदार फर्म का पूरा नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नम्बर, संविधान  कार्यक्रम व पदाधिकारियों की सूची, 3. वाहन पार्किंग का ठेका देने के केस का तमाम रिकार्ड, वर्क ऑर्डर आदि फाईल नोटिंग सहित, 4. ठेकेदार फर्म द्वारा मौका पर उपलब्ध कराए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर आदि की सूचना व अदा किए गए बिजली बिलों की छाया प्रति, 5. स्टाफ को दी जा रही मासिक वेतन, ईएसआई, पीएफ नम्बर की डिटेल प्रतियां, 6. फ्लाई ओवर के नीचे लगे पिल्लरों पर विज्ञापन लगाने के आदेश, नियम शर्तें, विज्ञापनों से हुई आय की सूचना, 7. फ्लाई ओवर के नीचे बने सभी टॉयलेट्स व इनकी देखरेख में लगे स्टाफ की सूचना, 8. फ्लाई ओवर के नीचे लगी सभी लाईटों पर खर्च राशि, बिजली बिलों की छाया प्रति।