नैनीताल – क्वारंटीन सेंटरों को लेकर हाईकोर्ट ने दिए सख्त दिशा निर्देश

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रिपोर्ट -कांता पाल / नैनीताल -नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली सच्चिदानंद डबराल, डीके जोशी द्वारा दायर व अन्य संलग्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्वॉरेंटाइन सेंटरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की बदहाली साफ सफाई की अव्यवस्था व भोजन की व्यवस्था ना होने का कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया और राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वह अपने पूर्व के शासनादेश 4 मई 2020 के अनुपालन में जिलाधिकारियों के माध्यम से समस्त ग्राम प्रधानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि वह इन सेंटर्स की व्यवस्था कर सकें।

कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों की क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की बदहाली पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत स्थिति सुधार कर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। इसके साथ ही रिपोर्ट की प्रति सचिव स्वास्थ्य को उपलब्ध कराते हुए उन्हें आदेश किया है कि रिपोर्ट में अंकित की गई कमियों पर सुधार करते हुए प्रगति आख्या कोर्ट में अगली तिथि तक दायर की जाए। बॉर्डर पर  क्वॉरेंटाइन सेंटर से बनाने के पूर्व के आदेश के बारे में राज्य सरकार द्वारा बताया गया 4 जिलों में उनके द्वारा ऐसे सेंटर बनाए गए हैं परंतु केंद्र सरकार द्वारा आवागमन में दी गई नई छूट के बाद वह भी कम पड़ेंगे। जिस पर राज्य सरकार को यह आदेशित किया गया है कि वह इस मामले में समस्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए  अन्य जिलों में आगामी व्यवस्था बनाए। राज्य सरकार ने सचिव स्वास्थ्य जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि वह समस्त ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायतों को  भरपूर मात्रा में फंड उपलब्ध कराएंगे ताकि क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।